आर्थिक रूप से आश्रित न होने के बावजूद पति-पत्नी को मिलेगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, स्पष्टीकरण शासनादेश जारी, देखें।

आर्थिक रूप से आश्रित न होने के बावजूद पति-पत्नी को मिलेगी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, स्पष्टीकरण शासनादेश जारी, देखें।


 लखनऊ : पति व पत्नी के एक-दूसरे पर आर्थिक रूप से आश्रित न होने के बावजूद भी उन्हें एक-दूसरे की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। अगर दोनों सरकारी सेवा में भी हैं तो भी उन पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा।




चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। आर्थिक रूप से आश्रित होने का नियम सिर्फ पुत्र, पुत्री व अन्य आश्रित जो उनके साथ निवास करते हैं, उन पर ही लागू होगा। 


अभी उप्र सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2014 में परिवार की दी गई परिभाषा में यह स्पष्ट न होने के कारण संशय की स्थिति बनी रहती थी। जिसके कारण सरकारी नौकरी कर रहे पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की इलाज के दौरान मौत हो जाने पर एक-दूसरे को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा करने पर लाभ नहीं मिल पाता था। कार्यालय में फाइल चक्कर काटती रहती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।



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