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Showing posts from October, 2022

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का शासनादेश जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश

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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का शासनादेश जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2019/05/blog-post.html

NPS TIER 1 RULE CHANGED | एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम, 51 की उम्र में टियर-1 खाते में 75फीसदी फंड इक्विटी मेें डाल सकेंगे

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NPS TIER 1 RULE CHANGED | एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम, 51 की उम्र में टियर-1 खाते में 75फीसदी फंड इक्विटी मेें डाल सकेंगे एनपीएस में निवेशकों को और ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के मुताबिक अब अंशधारक 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टियर1 खाता में अपना 75 फीसदी निवेश शेयरों से जुड़े निवेश (इक्विटी) में डाल सकेंगे। साथ ही इसके लिए उन्हें अपना अंशदान कम करने जैसी कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना में कहा है कि उसने टियर1 और टियर2 खाता के लिए इक्विटी में निवेश का नियम बदल दिया है। एनपीएस के तहत अंशधारकों को इक्विटी में निवेश के लिए दो विकल्प ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस मिलते हैं। पीएफआरडीए की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि टियर1 खाते में निवेश के नियमों में बदलाव के साथ अंशधारकों को एक्टिव चॉइस के तहत टियर2 खाता में 100 फीसदी राशि इक्विटी में ट्रांसफर करने का विकल्प भी दे दिया गया है। सावधानी से करें विकल्प का चुनाव पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि निवेश योजना या उसमें श्रेणी क

राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश | Married Daughter Has Right for Pension

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राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश | Married Daughter Has Right for Pension   ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/10/5030-married-daughter-has-right-for.html

महिला विवाहित हो या अविविवाहित, सभी को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Abortion Right For All Women

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महिला विवाहित हो या अविविवाहित, सभी को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Abortion Right For All Women गर्भपात में अब महिलाओं की मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। लिवइन रिलेशनशिप से गर्भधारण करने वाली महिला भी गर्भपात की हकदार है। कोर्ट ने कहा, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के दायरे से अविवाहित माहिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है। विवाहिताएं भी हो सकती हैं पति के दुष्कर्म का शिकार   जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो। गरिमा पर हमला फैसले में कोर्ट ने कहा कि गर्भ महिला के शरीर में पलता है। इससे कई परेशानियां होती हैं। जैसे कमर में दर्द,