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Showing posts from June, 2020

Cabinet approval : अब कमिश्नर व डीएम कर सकेंगे आरक्षण श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण और श्रेणी परिवर्तन

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Cabinet approval : अब कमिश्नर व डीएम कर सकेंगे आरक्षण श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण और श्रेणी परिवर्तन विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण श्रेणी परिवर्तन के अधिकार मंडलायुक्त और डीएम को देने का फैसला किया है।... लखनऊ । विकास से जुड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए तेजी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने आरक्षित श्रेणी की भूमियों के पुनर्ग्रहण, श्रेणी परिवर्तन और विनिमय के अधिकार मंडलायुक्त और कलेक्टर (डीएम) को देने का फैसला किया है। कलेक्टर 40 लाख रुपये मूल्य तक की भूमि का पुनर्ग्रहण कर सकेंगे। वहीं मंडलायुक्त को 40 लाख रुपये से अधिक मूल्य की भूमि के पुनर्ग्रहण का अधिकार होगा। अभी तक यह अधिकार शासन में निहित थे। राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले से एक्सप्रेसवे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेजों और महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि शीघ्रता से उपलब्ध कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश रा

UNLOCK 2.0 Up Govt Guidelines - 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे सभी स्कूल, प्रदेश सरकार ने जारी की कोविड 19 अनलॉक गाइडलाइन

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UNLOCK 2.0 Up Govt Guidelines - 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे सभी स्कूल, प्रदेश सरकार ने जारी की कोविड 19 अनलॉक गाइडलाइन ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/06/unlock-20-up-govt-guidelines-31-19.html

अनलॉक 2 में सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बन्द रखे जाने एवं अन्य निर्देश सम्बन्धी में उ0प्र0 सरकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी

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अनलॉक 2 में सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बन्द रखे जाने एवं अन्य निर्देश सम्बन्धी में उ0प्र0 सरकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी   from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3dH9PNa via IFTTT

ओटीपी की मदद से खोल सकते हैं NPS अकाउंट, PFRDA ने सेवा की शुरू

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ओटीपी की मदद से खोल सकते हैं NPS अकाउंट, PFRDA ने सेवा की शुरू नई दिल्ली: पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने सोमवार को कहा कि उसने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़ने के लिये 'वन-टाइम पासवर्ड' सुविधा शुरू की है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) पहले से ई-हस्ताक्षर के जरिये बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीए खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. पीएफआरडीए की नई सुविधा के तहत अंशधारक अब ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिये अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. इसमें पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रजेंस) के लिये पंजीकृत बैंक के ग्राहक अगर संबंधित बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिये एनपीएस खाता खोलना चाहते हैं तो वे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर खाता खोल सकते हैं. 'नॉन-इंटरनेट बैंकिंग' डिजिटल माध्यम यानी पीओपी के जरिये बिना किसी कागजी दस्तावेज के लिये एनपीएस खाता खोलने को लेकर संबंधित ग्राहक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और ई-मेल का उपयोग किया जा सकता है. केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) के पूरा होने के बाद पीओपी को एनपीएस अंशधारकों के बारे में सूचना/जा

बढ़ते तनाव के बीच टिकटॉक समेत चीन के 59 एप पर सरकार ने लगाई रोक

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बढ़ते तनाव के बीच टिकटॉक समेत चीन के 59 एप पर सरकार ने लगाई रोक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। सोमवार को आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रलय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी ब्राउजर जैसे प्रमुख एप भी शामिल हैं। टिकटॉक पर एक बार पहले भी प्रतिबंध लग चुका है। इसके साथ ही चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठनों से इस पर रायशुमारी की जा रही है। चीन के एप को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जासूसी की आशंका जताई जाती रही है। सोमवार को सरकार ने इसी मापदंड पर फैसला लिया कि चीन के ये 59 एप भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह रखते थे। ऐसे में, सरकार ने आइटी एक्ट के 69ए सेक्शन के तहत इन 59 एप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार को इन एप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थीं। संबंधित सामग्री 15 ● एप के गलत इस्तेमाल को लेकर भी मिल रही थीं शिकायतें ● आइटी एक्ट के 69ए सेक्शन के तहत उठाया गया कदम ● आज फिर व

'मरने वाला भविष्य में कितना कमाता...मुआवजा इस पर', वाहन दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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'मरने वाला भविष्य में कितना कमाता...मुआवजा इस पर', वाहन दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर एक्सिडेंट केस में पीड़ित की मौजूदा आमदनी में भविष्य की संभावित आमदनी जोड़कर ही मुआवजा तय किया जाए। कोर्ट ने मृतक के परिवारीजनों की अर्जी पर मुआवजा राशि बढ़ा दी और कहा कि इंश्योरेंस कंपनी बढ़ी रकम 17 लाख 50 हजार दे। इस पर 7.5 फीसदी ब्याज भी दिया जाए। अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मुआवजा बढ़ाना जरूरी है, तभी संपूर्ण न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मृतक के आखिरी आईटी रिटर्न पर विचार न कर गलती की। वह रिटर्न मृतक ने मरने से पहले दाखिल किया था। उसमें आमदनी एक लाख सालाना बताई गई थी। हाई कोर्ट ने उससे पहले के तीन रिटर्न का औसत 52,635 रुपये सालाना आमदनी  माना, जो गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सलाना आमदनी एक लाख में हम 40 फीसदी भविष्य की आमदनी जोड़ रहे हैं और उसके आधार पर मुआवजा तय कर रहे हैं। मामला उत्तराखंड के बनबसा थाने का है। 18 जून 2007 को हरीश आर्या को वाहन ने टक्कर मार दी जिस