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Showing posts from October, 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट : सिर्फ विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़े द्वारा संरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। प्रियांशी उर्फ सबरीन और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है, मगर लड़की के पिता इससे खुश नहीं हैं। दंपती ने कोर्ट से अपने वैवाहिक जीवन में किसी के द्वारा हस्तक्षेप न करने और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को देखने से स्पष्ट है कि लड़की जन्म से मुस्लिम है और उसने 29 जून 2020 को धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म स्वीकार किया और 31 जुलाई को उन्होंने हिंदू रीति से शादी कर ली। इससे स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य से किया गया है। नूर जहां बेगम केस की दी नजीर कोर्ट ने 2014 में इलाहाबाद हा

राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये स्‍पेशल फेस्टिवल पैकेज एवं उसके लिये अग्रिम की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

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राज्य कर्मचारियों के त्योहारी एडवांस लेने की प्रक्रिया तय, आहरण-वितरण अधिकारी के पास करना होगा आवेदन, 10 किस्तों में लौटानी होगी रकम  प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 10 हजार रुपये त्योहारी एडवांस (स्पेशल फेस्टिवल पैकेज) स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। कर्मचारियों को अपने विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी के पास एडवांस के लिए आवेदन करना होगा। अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने शुक्रवार को इस संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निदेशक कोषागार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। आहरण- वितरण अधिकारी कर्मियों से प्राप्त आवेदन जिले के कोषाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। कोषाधिकारी इसे = निदेशक कोषागार को उपलब्ध आहरण-वितरण अधिकारी के पास करना होगा आवेदन, 10 किस्तों में लौटानी होगी रकम कराएंगे। निदेशक समस्त जिलों से संबंधित मांग स्टेट बैंक को भेजेंगे। स्टेट बैंक निदेशक के मांगपत्र के आधार पर रूपे कार्ड प्रिंट कराएगा तथा बैंकों की चयनित शाखा को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित शाखा से मांग से जुड़े कर्मचारियों की संख्या के बराबर रूपे कार्ड व पिन

पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 17 नवम्बर से शुरू हो रहा पुनरीक्षण अभियान

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पुनरीक्षण अभियान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, 17 नवम्बर से शुरू हो रहा पुनरीक्षण अभियान   लखनऊ : विधानसभा या लोकसभा की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम अब तक नहीं हैं, वे 17 नवंबर से शुरू हो रहे पुनरीक्षण अभियान में नाम शामिल करा सकते हैं। यह अभियान एक महीने चलेगा। एक जनवरी 2021 तक 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले कर सकते हैं आवेदन 15 दिसंबर तक वोटर बनने का मौका महीने भर चलेगा अभियान संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अवनीश सक्सेना के मुताबिक लखनऊ समेत सभी जिलों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी आयु एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो जाएगी।  मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर के मुताबिक 22 और 28 नवंबर तथा पांच और 13 दिसंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर वोटर बनाने का काम होगा। नए वोटरों को फॉर्म संख्या 6 भरना होगा। from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https:

मतदान वाले सात जिलों में तीन नवंबर को सार्वजनिक अवकाश

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मतदान वाले सात जिलों में तीन नवंबर को सार्वजनिक अवकाश प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाले सात जिलों में मतदान के दिन यानी तीन नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश शासन ने सात जिलों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान के दिन इन जिलों में कोषागार व उप कोषागार भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बुलंदशहर की बुलंदशहर सदर, अमरोहा की नौगावां सादात, फीरोजाबाद की टूंडला, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया की देवरिया सदर विधानसभा सीट पर तीन नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के जारी निर्देश में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों से कहा गया है कि उनके अधीनस्थ जिन कर्मचारियों की ड्यूटी विधानसभा उपचुनाव में लगी है, उन्हें उनके सामान्य कार्य से ऐसे समय मुक्त कर दिया जाए, जिससे वह अपने मतदान केंद्रों पर समय रहते पहुंच सकें और अपने ठहरने का प्रबंध कर सकें। इसक

अनलॉक-5 को 30 नवंबर तक गया बढ़ाया, 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक-5 के ही दिशा-निर्देश

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अनलॉक-5 को 30 नवंबर तक गया बढ़ाया, 30 नवंबर तक जारी रहेंगे अनलॉक-5 के ही दिशा-निर्देश   गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशानिर्देश को ही 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।  दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केंद्र की मंजूरी को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी रहेगी जबकि राज्यों और केंद्रशासित प

बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे सरकारी पुरुष कर्मी भी ‘चाइल्ड केयर लीव’ के हकदार

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बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे सरकारी पुरुष कर्मी भी ‘चाइल्ड केयर लीव’ के हकदार   केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी ‘चाइल्ड केयर लीव’ (सीसीएल) का हकदार बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सुझाये गये प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीएल का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए है जो माता-पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं। कहा कि यह आदेश कुछ समय पहले की जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा, लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का भी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं, भले ही वह चाइल्ड केयर लीव पर हों। छुट्टी लेने वाले पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन 100 फीसद वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिन 80 फीसद वेतन मिलेगा।  from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3otAcNh via IFTTT