शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई, भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।


लखनऊ। शासन ने कर्मचारियों के यात्रा भक्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व जीपीएफ आदि के भुगतान पर आपत्ति लगाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशक कोषागार ने प्रदेश के सभी मुख्य कोषाधिकारियों व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अनावश्यक रूप से आपत्तियां न लगाएं तथा उनका भुगतान सुनिश्चित करें। 



प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के तक सभी तरह के एरियर के भुगतान पर रोक लगा दी थी। लेकिन शिकायत की जा रही थी कि 30 सितंबर के बाद भी कई जिलों के कोषाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान यह कहकर रोका जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से भुगतान पर लगी रोक हटाने संबंधी नया आदेश जारी नहीं किया गया है। उन शिकायतों का शासन ने संज्ञान लिया और इस संबंध में निदेशक कोषागार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था।


शासन के निर्देश पर निदेशक कोषागार पंकज शर्मा ने प्रदेश के मुख्य कोषाधिकारियों व वरिष्ठ कोषाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा, 17 जून के शासनादेश में किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान पर 30 सितंबर तक ही रोक लगाई गई थी। ऐसे में इसके बाद भुगतान पर अनावश्यक आपत्तियां लगाना ठीक नहीं है।


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