कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा

कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा

केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पेंशन दिए जाने सहित कई अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की घोषणा की है।



प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान में कहा गया कि आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा सरकार कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। सरकार कोरोना पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।


पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) की पेंशन योजना को उनके लिए भी विस्तारित किया जा रहा है जिनकी मौत महामारी से हुई है। ऐसे पीड़ितों के परिवार के आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यह लाभ पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगा और इसमें 24 मार्च, 2022 तक के मामले शामिल होंगे। 


इम्प्लाईज डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआइ) योजना के तहत बीमा फायदों का विस्तार किए जाने से उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिन्होंने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। बीमा लाभ के तहत मिलने वाली सर्वाधिक राशि को छह लाख रुपये से सात लाख किया गया है। यह योजना 15 फरवरी, 2020 से तीन साल के लिए लागू रहेगी।


from shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | Circulars https://ift.tt/3p2E4VY
via IFTTT

Comments

Popular posts from this blog

संविदा कार्मिकों के ई0एस0आई0 नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में महानिदेशक का आदेश जारी - esi Employer contribution

यूपी : लॉकडाउन में छूट देने पर दिशा निर्देश आज, तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए

Nagar Panchayat Seema Vistar 2022 : अनेक जनपदों में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सीमा क्षेत्र में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट स्वीकृति के संबंध में