नौकरीपेशा आयकर की इन धाराओं के तहत बचा सकते हैं टैक्स, जानें विवरण
नौकरीपेशा आयकर की इन धाराओं के तहत बचा सकते हैं टैक्स, जानें विवरण
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अब ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांग रही हैं। ऐसे में सभी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा इंवेस्टमेंट दिखा कर अपना टैक्स बचाने की होगी। आइए जानते हैं कि कैसे आप 80C, 80D जैसे इनकम टैक्स नियमों के जरिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप ने नेशनल पेंशन सिस्टम में इंवेस्ट किया है तो आप कितना टैक्स बचा सकते हैं।
■ यहां बचा सकते हैं टैक्स
● सेक्शन 80CCD(1): यह नियम सेक्शन 80सी के ही अंतर्गत आता है। सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाते हैं।
● सेक्शन 80CCD(1b): इस नियम के तहत आपको 50,00 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। जोकि 80सी से अलग है।
● सेक्शन 80CCD(2): प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के फंड में नियोक्ता अधिक-अधिक से 10 प्रतिशत का ही योगदान दे सकता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में यह 14% होता है।
मान लिजिए आपकी सैलरी 50 हजार रुपये महीने है, तो 1.5 लाख रुपये सेक्शन 80 सीसीडी(1) के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं। 50 हजार रुपये सेक्शन 80CCD(1b) के तहत और 10 प्रतिशत बेसिक सैलरी का सेक्शन 80CCD(2) के तहत क्लेम कर सकते हैं। अगर तीनों सेक्शन पर मिलने वाले छूट को जोड़ा जाए तो यह 2.60 लाख रुपये की छूट तक पहुंच जाएगी।
■ इतनी पा सकते हैं अधिकतम छूट
सेक्शन अधिकतम छूट
सेक्शन 80CCD(1) 1.5 लाख रुपये
सेक्शन 80CCD(1b) 50,000 रुपये
सेक्शन 80CCD(2) 10 प्रतिशत बेसिक सैलरी का छूट
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