यूपी : एक मार्च से पूरी तरह खुल जाएगा हाईकोर्ट, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा अनिवार्य

यूपी : एक मार्च से पूरी तरह खुल जाएगा हाईकोर्ट, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा अनिवार्य


राहत

● लगभग सालभर बाद पूर्ण पारंपरिक ड्रेस में दिखेंगे वकील

● फोटो आइडेंटीफिकेशन सेंटर भी खुलेगा, नहीं छपेगी डेली काजलिस्ट



प्रयागराज ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट (प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच) एक मार्च से पूरी तरह खुल जाएगा। लगभग सालभर बाद अधिवक्ता पूरी पारंपरिक ड्रेस यानी कोट-बैंड व गाउन में दिखेंगे तो यहां के दफ्तरों में लॉकडाउन से पहले की तरह जजेज के स्टाफ सहित विभिन्न अनुभागों के सभी कर्मचारी व अधिकारी ड्यूटी पर आने लगेंगे। डेली काजलिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। लिस्ट वाले मुकदमे फिलहाल अतिरिक्त काजलिस्ट में नए मुकदमों के साथ छपते रहेंगे।


रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल के अनुसार पहली मार्च से हाईकोर्ट पूरी तरह खुल जाने पर वकील फिर पहले की तरह कोट-बैंड के साथ गाउन भी पहनकर आएंगे। वकीलों के चैंबर और कैंटीन भी खुल जाएगी। मुंशियों का भी प्रवेश होगा लेकिन वादकारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। इन पर्सन पेश होने वाले वादकारियों को अंदर जाने दिया जाएगा और जरूरत होने पर उन्हें गेट पास जारी किया जाएगा। 


कोई यदि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये जुड़ना चाहेगा तो उसे ई-मेल व मोबाइल नंबर के साथ केस का डिटेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक के लिए ई-मेल से प्रार्थना पत्र सुनवाई की तारीख के एक दिन पहले दोपहर एक बजे के पहले तक देना होगा। सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी। मुकदमों , अर्जियों का दाखिला भी पूर्व की भांति फिर से ईमोड के साथ स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन में शुरू होगा। 


अनुभागों से फाइलों को कोर्ट में सेनेटाइजेशन करके भेजा जाएगा फोटो आईडेंटीफिकेशन सेंटर भी खुल जाएगा। परिसर में शारीरिक दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही पान-गुटखा आदि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा । इसके अलावा ई-टिकट काउंटर भी पूर्व की भांति खुल जाएंगे। कर्मचारियों की कैंटीन भी पहले की तरह खुल जाएंगी। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल का अनुसार अन्य मामलों में 18 मार्च 2020 की स्थिति बहाल होगी।


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