यूपी : वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और सीपीएफ फंड की ब्याज दर 7.1% बनाए रखने का फैसला, देखें आदेश

यूपी : वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और सीपीएफ फंड की ब्याज दर 7.1% बनाए रखने का फैसला, देखें आदेश


शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यूपी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यूपी, प्रोविडेंट पेंशन इंश्योरेंस फंड की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन सभी फंड की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत ही रहेंगी और इसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।


लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ और सीपीएफ की ब्याज दरों को लेकर फैसला कर लिया है। जीपीएफ और सीपीएफ की ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर 7.1% बनाए रखने का फैसला लिया गया है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यूपी, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यूपी, प्रोविडेंट पेंशन इंश्योरेंस फंड की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इन सभी फंड की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत ही रहेंगी और इसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।


पिछले लंबे समय से कर्मचारियों की जीपीएफ व सीपीएफ के तहत मिलने वाली ब्याज दरों में बढोत्तरी का इंतजार था। अनुमान था कि चुनाव से पहले सरकार जीपीएफ व सीपीएफ की व्याज दरों में बढ़ोत्तर कर कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए जीपीएफ व सीपीएप की ब्याज दरों क मौजूदा सस्तर पर 7.1 प्रतिशत बनाए रखने का फैसला लिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों को जीपीएफ व सीपीएफ पर पुरानी दर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।




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