उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह। Family Pension FAQ पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :- वर्ग-1 विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो। ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारीसेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी। वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता की पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र ...
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