उत्तर प्रदेश : पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता, परिवार का वर्गीकरण, पात्रता , मृत्यु उपादान व अतिरिक्त पेंशन संबंधी पूछे जाने लायक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब एक जगह। Family Pension FAQ पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :- वर्ग-1 विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो। ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हो तथा मृत सरकारीसेवक ने अपने पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े है। आश्रित माता-पिता अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की पारिवारिक पेन्शन जीवन पर्यन्त मिलेगी। वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता की पारिवारिक पेन्शन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र ...
संविदा कार्मिकों के ई0एस0आई0 नियोक्ता अंशदान के सम्बन्ध में महानिदेशक का आदेश जारी - esi Employer contribution ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2020/06/000-esi-employer-contribution.html
यूपी : लॉकडाउन में छूट देने पर दिशा निर्देश आज, तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए । 18 May 2020 उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडउन के चौथे चरण के अमल के लिए सोमवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुद्दे पर सोमवार को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए। दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव से वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान श्रमिकों की वापसी पर रणनीति बनाई गई। डीएम को तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी : रविवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी गाडइलाइन जारी कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। चौथे चरण में राज्यों को कई अधिकार दिए गए हैं। राज्यों के बीच जरूरी काम से आवाजाही पर भी चर्चा होगी। चूंकि अब डीएम को ही अधिकार होगा कि वे अपने जिले में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ग्रीन, रेड व आरेंज जोन तय करें। तब तक लॉकडाउन की चल रही पूर्व व्यवस्था जारी रहेगी। श्रमिकों के लिए चलाएंगे बड़ा अभियान:मुख्य सचिव मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि ...
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