कोविड-19 के कारण प्रदेश में उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी


निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

(1) किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान 30 सितम्बर, 2020 के बाद किया जायेगा। 
(2) सभी विभागों से सम्बन्धित अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य तथा मानक मद "60-भूमि क्रय' में प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृतियाँ 30 सितम्बर, 2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही जारी की जाएगी।


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