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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का शासनादेश जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश

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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को ग्रेच्युटी देने का शासनादेश जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2019/05/blog-post.html

NPS TIER 1 RULE CHANGED | एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम, 51 की उम्र में टियर-1 खाते में 75फीसदी फंड इक्विटी मेें डाल सकेंगे

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NPS TIER 1 RULE CHANGED | एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम, 51 की उम्र में टियर-1 खाते में 75फीसदी फंड इक्विटी मेें डाल सकेंगे एनपीएस में निवेशकों को और ऊंचा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ गई है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के मुताबिक अब अंशधारक 51 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक्टिव चॉइस के तहत टियर1 खाता में अपना 75 फीसदी निवेश शेयरों से जुड़े निवेश (इक्विटी) में डाल सकेंगे। साथ ही इसके लिए उन्हें अपना अंशदान कम करने जैसी कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पीएफआरडीए ने एक अधिसूचना में कहा है कि उसने टियर1 और टियर2 खाता के लिए इक्विटी में निवेश का नियम बदल दिया है। एनपीएस के तहत अंशधारकों को इक्विटी में निवेश के लिए दो विकल्प ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस मिलते हैं। पीएफआरडीए की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि टियर1 खाते में निवेश के नियमों में बदलाव के साथ अंशधारकों को एक्टिव चॉइस के तहत टियर2 खाता में 100 फीसदी राशि इक्विटी में ट्रांसफर करने का विकल्प भी दे दिया गया है। सावधानी से करें विकल्प का चुनाव पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि निवेश योजना या उसमें श्रेणी क

राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश | Married Daughter Has Right for Pension

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राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश | Married Daughter Has Right for Pension   ' उत्तर प्रदेश सरकार ' व अन्य समस्त विभागों के लेटेस्ट शासनादेश प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट ✍️ www.shasanadesh.in  पर जाएँ source https://www.shasanadesh.in/2022/10/5030-married-daughter-has-right-for.html

महिला विवाहित हो या अविविवाहित, सभी को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Abortion Right For All Women

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महिला विवाहित हो या अविविवाहित, सभी को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला | Abortion Right For All Women गर्भपात में अब महिलाओं की मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। लिवइन रिलेशनशिप से गर्भधारण करने वाली महिला भी गर्भपात की हकदार है। कोर्ट ने कहा, गर्भ का चिकित्सकीय समापन (एमटीपी) अधिनियम के दायरे से अविवाहित माहिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है। विवाहिताएं भी हो सकती हैं पति के दुष्कर्म का शिकार   जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो। गरिमा पर हमला फैसले में कोर्ट ने कहा कि गर्भ महिला के शरीर में पलता है। इससे कई परेशानियां होती हैं। जैसे कमर में दर्द,

योगी सरकार ने एनपीएस को बताया पुरानी पेंशन से बेहतर, पुरानी पेंशन देने से किया साफ इंकार | OPS No Way to Govt Employees Up Govt

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योगी सरकार ने एनपीएस को बताया पुरानी पेंशन से बेहतर, पुरानी पेंशन देने से किया साफ इंकार | OPS No Way to Govt Employees Up Govt लखनऊ  । उत्तर प्रदेश विधान सभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखा। सदन में गरमागरम चर्चा हुई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न काल के दौरान कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, गन्ना किसानों के मुद्दे और निकायों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे उठे। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, महेन्द्र नाथ यादव और अवधेश प्रसाद की तरफ से सरकार से सवाल किया गया कि क्या सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करेगी या नहीं। नहीं तो क्यों नहीं ? अनुपूरक में यह प्रश्न भी आया कि नयी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी धनराशि कहां जमा की जा रही है। इसका निवेश कहां किया जा रहा है। विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बड़ी संख्या में राज्य के कर्मचारियों ने पेंशन की नयी व्यवस्था को स्वीकारा है। पांच लाख 39 हजार 607 कर्मचारियों का करीब 25 हजार कर

PM AWAS QUOTA | अब यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास, पीएम आवास का इंतजार कर रहे लोगों को झटका, यूपी का कोटा हुआ पूरा

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PM AWAS QUOTA | अब यूपी के लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास, पीएम आवास का इंतजार कर रहे लोगों को झटका, यूपी का कोटा हुआ पूरा प्रदेश के गांवों में रहने वाले 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेंगे। तीन माह पहले ग्राम्य विकास विभाग ने पत्र भेजकर अनुरोध जरूर किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूपी के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृत नहीं किया है। वैसे ग्राम्य विकास विभाग आवास पाने के लिए अभी प्रयासरत जरूर है। केंद्र सरकार का कहना है कि यूपी काे ग्रामीण आवास देने का कोटा पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है। योजना का लाभ हर उस गरीब परिवार को दिया जा रहा है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। इस योजना में यूपी सबसे आगे रहा है अब तक 25.80 लाख आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, 34 हजार आवास निर्माण किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने गांवों में आवासहीन 13 लाख परिवारों को मार्च 2023 तक मकान दिलाने का लक्ष्य तय करके योजना बनाई। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में निवर्

PAC POLICE COURT MATTERS - पीएसी की सारी सेवाएं एक, पीएसी जवानों का सशस्त्र कांस्टेबुलरी में हो सकता है तबादला - हाईकोर्ट

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PAC POLICE COURT MATTERS - पीएसी की सारी सेवाएं एक, पीएसी जवानों का सशस्त्र कांस्टेबुलरी में हो सकता है तबादला - हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरित किए गए पीएसी के जवानों की ओर से दाखिल याचिकाओं को किया रद्द प्रयागराज । पीएसी से सशस्त्र कांस्टेबुलरी में स्थानांतरित किए गए जवानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस की सभी सेवाओं को एक मानते हुए पीएसी में तैनात जवानों की ओर से दाखिल याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीएसी के जवानों को सशस्त्र कांस्टेबुलरी और सिविल पुलिस सहित पुलिस की अन्य सेवाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोर्ट ने स्थानांतरित किए गए दीवान, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एक सप्ताह में स्थानांतरित किए गए स्थान पर ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया। विभाग से कहा कि जवान अगर स्थानांतरित किए गए स्थान पर एक सप्ताह में ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई को स्वतंत्र होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने सुनील कुमार चौहान व 186 अन्य तथा 27 पीएसी जवानों की ओर से दाखिल अलग- अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई