हाईकोर्ट ने विधवा को अनुकंपा पर नियुक्ति का दिया आदेश, बेटे की असमय मृत्यु पर माता-पिता बहू को दोषी ठहराना गलत, हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी | Dependent Deceased Appointment Updates

हाईकोर्ट ने विधवा को अनुकंपा पर नियुक्ति का दिया आदेश, बेटे की असमय मृत्यु पर माता-पिता बहू को दोषी ठहराना गलत, हाईकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी | Dependent Deceased Appointment Updates अनुकंपा नियुक्ति का आदेश देते हुए पारिवारिक संबंधों में गंभीर टिप्पणी की। कहा कि बहुत बार ऐसे माता-पिता जिसके बेटे की आसमयिक मृत्यु हो जाती है, वे इसके लिए बहू को दोषी ठहराते हैं। उसे उसके पति की संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित और बेइमानी से हर तरह का सहारा लेकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कुशीनगर की दीपिका शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मामले में याची की ओर से उसके पति की आसमयिक मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याची के पति को 2015 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद के तहत संचालित बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए विपक्षी बेसिक शिक्षाधिकारी कुशीनगर के समक्ष प्रत्यावेदन किया था। तर्क दिया गया कि उसके पास आय का कोई स्रोत ...